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कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा
मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना
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मापदण्डः- प्रत्येक परिक्षेत्र,
मण्डल,
संभाग, उपसंभाग तथा
अनुभाग का कार्यक्षेत्र एवं कार्य का परिमाण
विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से
संवाहित किये गये है। जो कि संलग्न है।
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एवं अन्य मापदण्डः- वित्तीय एवं अन्य मापदण्ड
भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये निर्माण विभाग
नियमावली १९८३ के खण्ड-२ भाग
&1 के एपेन्डिक्स १.३३ तथा २.३०
मे दर्शाये गये है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा
परिपत्रों के माध्यम से इसे अद्यतन किया गया है।
परिपत्रों की सूची संलग्न है ।
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कार्यो की तकनीकी स्वीकृतियां देने बाब्त समय
सीमा हेतु प्रत्येक स्तर पर समय निर्धारण हेतु
परिपत्र जारी किये गये हे जो कि संलग्न है।
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निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु भी विभिन्न स्तरों
पर समय सीमा परिपत्रों द्वारा निर्धारित की गई
है जो कि संलग्न है।
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गुणवत्ता प्रबंधन
:- निर्माण कार्य का स्तर एवं
विशिष्टता का सही ढंग से निष्पादन सुनिश्चित
करने हेतु विभाग निम्न लिखित कोड्स(बवकमे) का
परिपालन करता है।
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विभाग द्वारा विषय वस्तु से संबंधित परिपत्र,
एमेंडमेंन्टस एवं निर्देश
संबंधित परिपत्र संलग्न है।
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