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Concessions and Permits

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रयायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा-पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियां

विभाग द्वार पुलों एवं नावद्घाट पर टोल टेक्स अधिरोपित किया जाता है। परन्तु कुछ वाहनो तथा व्यक्तियों को पथकर भुगतान से मुक्त रखा गया है।

पथकर से मुक्त किये गये व्यक्तियों एवं वाहनों की सूची मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली १९८३ के खण्ड-२ भाग-२ के परिश्ष्ठि ९.१९ तथा ९.२६ में दी गई है। टोल दरों की अद्यतन सूची एवं नियम संलग्न है।

वी.आई.पी. अतिथिगृह, विश्राम भवन, विश्राम गृह, निरीक्षण बंगला, एवं निरीक्षण हट के उपयोग हेतु शासन द्वारा सुसंगत नियम बनाये है जिसकी अद्यतन प्रतिलिपि संलग्न है।

 

 

 



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